पट्टाधारकों को मिलेगा मालिकाना हक, अतिथि शिक्षक नहीं होंगे बाहर


विस में कमलनाथ कैबिनेट का बड़ा फैसला
भोपाल। विधानसभा में कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। इसमें अतिथि विद्वानों को राहत देते हुए नियमितिकरण को लेकर समिति का गठन किया जाएगा। वहीं एक अन्य बड़े निर्णय में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में संशोधन करके ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे गए पट्टों पर मालिकाना हक दिया जाएगा। अब तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला था। बुधवार को मंत्री जीतू पटवारी, पीसी शर्मा और गोविंद सिंह राजपूत ने विधानसभा में प्रेस कांफ्रेंंस कर कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी अतिथि विद्वान को उनकी सर्विस से निकाला नहीं जाएगा, इनकी सेवाओं को जारी रखा जाएगा।
प्रतिनियुक्ति से भर सकेंगे मुख्य अभियंता के पद
मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन में मुख्य अभियंता के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश/आदेश में संशोधन किया जाएगा। करने का निर्णय लिया है। संशोधन अनुसार मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता संगठन में संबंधित निर्माण विभाग, अर्द्धशासकीय उपक्रमों, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में मूल रूप से मुख्य अभियंता का पद धारण करने वाले अधिकारी ही पदस्थ किए जाएंगे।



मुख्य अभियंता की सेवाएं हासिल करना संभव न हो तो अधीक्षण यंत्री के पद पर कम से कम तीन वर्ष की वरिष्ठता धारण करने वाले अधिकारी की पद-स्थापना मुख्य अभियंता के पद के विरूद्ध की जाएगी।


 जबलपुर के भेड़ाघाट उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाएगी। सब-रीजनल साइंस सेन्टर कैटेगरी-2 की स्थापना-संचालन के लिए आठ पदों का सृजन भी किया गया है।
 महिला-बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिये कुल 255 करोड़ 23 लाख 65 हजार की राशि तय की गई है।
 जिला भिंड की नगर परिषद लहार को नगर पालिका परिषद में उन्नयन की अनुशंसा की गई है। इसका प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन में मुख्य अभियंता के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश/आदेश में संशोधन किया जाएगा।