नई दिल्ली: आज से नेशनल हाईवे (National Highway) से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए फास्टैग (FASTag) को अनिवार्य कर दिया गया है. डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को बढ़ाने, प्रदूषण कम करने और टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों से निजाद दिलाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) भी पूरी तरह तैयार दिख रहा है. पहले 1 दिसंबर से लागू होने वाली व्यवस्था के लिए 15 दिसंबर तक छूट दी गई थी.
एनएचएआई का कहना है कि अब फास्टटैग के लिए छूट की मियाद बढ़ने की संभावना नहीं है. लिहाजा हाईवे पर अपनी सहूलियत के लिए लोगों को फास्ट टैग ज़रूर लगवा लेना चाहिए. फास्ट टैग लेन से निकलने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताते हुए एनएचएआई ने कहा कि टोल से निकलने के दौरान वाहन चालकों को ज्यादा जल्दबाजी नहीं बरतनी चाहिए. पहले रुकें फिर कैमरा आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन से टैग को रीड करेगा और उसके बाद अपने आप टोल बैरियर ऊपर हो जाएगा. इस दौरान पीछे आने वाले वाहन चालकों को भी सावधानी रखनी चाहिए वरना जल्दबाजी में बैरियर गिरने से नुकसान भी हो सकता है.
बहरहाल फास्ट टैग पूरी तरह लागू होने के बाद भी एनएचएआई ने सभी टोल नाकों पर निर्देश दिए हैं कि अगर हाई-वे पर ज्यादा ट्रैफिक हो, तो लोगों की सहूलियत को देखते हुए कुल लेन में से 25 फीसदी लेन मैन्युअल रखी जा सकती हैं हालांकि इस निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि यह संख्या किसी भी सूरत में इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे फास्ट टैग इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके.